School Management Committee

विद्यालय प्रबन्ध समिति: चयन एवं भूमिका
  • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार

    अधिनियम 2009 एवं उ0प्र0 नियमावली 2011 के प्रमुख बिन्दु
  • विद्यालय प्रबंध समिति की व्यवस्था

    निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत विद्यालयों के प्रबन्धन एवं संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति गठित की गयी है। 

    • 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 
    • 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के गैर नामांकित बच्चों को आयु संगत कक्षा में प्रवेश। 
    • ऐसे बच्चों को 03 माह से 02 वर्ष के अन्दर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
    • आयु के सबूत के अभाव में भी बच्चे को प्रवेश का अधिकार। 
    • ए0एन0एम0 पंजी अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, जन्म प्रमाणपत्र, माता-पिता का शपथ पत्र जन्मतिथि प्रमाणपत्र के रूप में मान्य। 
    • प्रवेश हेतु जन्म प्रमाणपत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं। 
    • एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार। 
    • अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों की कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल संख्या का 25% आरक्षण। 
    • बच्चों को शारीरिक मानसिक उत्पीड़न प्रतिबन्धित।
    • प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा और न ही विद्यालय से निकाला जायेगा। 
    • प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। 
    • प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा। 
    • बिना मान्यता के किसी भी निजी विद्यालय का संचालन नहीं होगा। 
  • विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना
    • विद्यालय प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। 
    • 11 सदस्य विद्यालय के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक होंगे। 
    • शेष 4 सदस्य निम्न होंगे-ग्राम पंचायत सदस्य, सहायक नर्स या ए0एन0एम0, लेखपाल एवं प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति के 11 सदस्यों में एक-एक अनु0जाति/अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित हैं। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति के 11 संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से होता है। 
    • अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 11 सदस्यों में से ही आम सहमति से बनाये जाते हैं। 
    • विद्यालय का प्रधानाध्यापक इस समिति का पदेन सदस्य-सचिव होता है। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति मासिक बैठक करती है एवं निर्णय लेती है और निर्णयों को लागू करती है तथा लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक करती है। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति अपने क्षेत्र के सभी बच्चों का रिकार्ड रखेगी। 
  • विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य व दायित्व
    • विद्यालय के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी लेना व देखरेख करना। 
    • सभी अध्यापकों व छात्रों की नियमित ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करना। 
    • 06 से 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करना। 
    • दिव्यांग बच्चों का नामांकन कराना तथा उनकी सुविधायें सुनिश्चित करना। 
    • अध्यापक-अभिभावक की नियमित बैठकों की व्यवस्था के लिए प्रेरित करना।
    • मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता का ध्यान रखना। 
    • विद्यालय को मिलने वाले अनुदान का सही उपयोग सुनिश्चित करना। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति की धनराशि का अलग से हिसाब रखना। 
    • प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 कार्यदिवस तथा 800 शैक्षणिक घंटे एवं उ0प्राथमिक विद्यालय में कम से 220 कार्यदिवस तथा 1000 शैक्षणिक घंटे की पढ़ाई सुनिश्चित करना। 
    • 03 वर्षों की विद्यालय विकास योजना बनाना एवं अध्यक्ष व सचिव के हस्ताक्षर से सम्बन्धित प्राधिकारी को भेजना। 
  • प्रा0 वि0 सकलडीहा-प्रथम में विद्यालय प्रबंध समिति

    प्रा0वि0सकलडीहा-प्रथम में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन/पुनर्गठन नियमानुसार अगस्त 2018 में किया गया है। प्रबंध समिति निरन्तर एक महत्वपूर्ण विद्यालय प्रबन्धन अंग के रूप में कार्य कर रही है एवं बेहतर परिणाम दे रही है। यह विद्यालय गतिविधियों एवं कार्यों की देखरेख के साथ ही विद्यालय विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं सह विद्यालय विकास योजना प्रपत्रों का निर्माण कर रही है। समिति विद्यालय को प्राप्त अनुदान के समुचित उपयोग एवं सम्बन्धित अभिलेखों के रखरखाव में भी पर्याप्त सहयोगी है एवं अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर रही है। 

    • समिति में 11 अभिभावक संरक्षक सदस्य हैं व 04 पदेन नामित सदस्य हैं। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति की अध्यक्ष श्रीमती गायत्री देवी हैं। 
    • विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री रविशेखर राय हैं। 
    • समिति के सदस्य सचित प्रधानाध्यापक हिमांशु पाण्डेय हैं। 
  • विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों का विवरण

    विद्यालय प्रबंध समिति के चयनित अभिभावक संरक्षक सदस्य
    विद्यालय प्रबंध समिति के पदेन/नामित सदस्य